Dhruv Rathee case: Delhi Court :ध्रुव राठी हाजिर हो, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में समन जारी किया

Dhruv Rathee case: Delhi Court  की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया है। यह मुकदमा भाजपा के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ ने दायर किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ध्रुव राठी को हिंसक और अपमानजनक ट्रोल बताया था।

आइए जानते हैं पूरा मामला-

ध्रुव राठी पर मानहानि का केस दर्ज

Elvish Yadav ने 1 जून 2024 को ‘Exposing Dhruv Rathee And His Anti- India Propaganda’ नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया।

एल्विश के आरोपों का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने 1 वीडियो बनाए। पहला वीडियो ‘My Reply to Godi Youtubers’ नाम से पोस्ट किया गया। आरोप है कि पहले वीडियो में ध्रुव राठी ने BJP नेता सुरेश करमशी नखुआ को ‘हिंसक और गालीबाज’ ट्रोल कहा था। नखुआ की तरफ़ से  एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कोर्ट में बताया, ‘ यूट्यूब वीडियो में 6 मिनट पर ध्रुव राठी ने नखुआ को ‘हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स’ का हिस्सा बताया। ये आरोप बिना किसी तर्क या कारण के हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।’ बिना किसी कारण के नखुआ को हिंसक प्रवृत्तियों वाला दिखाया गया है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री भी उन्हें फॉलो करते हैं|

मुकदमे के अनुसार 07.07.2024 को ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल से दूसरा वीडियो अपलोड किया जिसका शीर्षक था “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी”। वीडियो को 2,41,85,609 से अधिक बार देखा गया और 2.3 मिलियन से अधिक लाइक मिले।

श्री ध्रुव ने एक बेहद भड़काऊ और भड़काऊ वीडियो में, जो डिजिटल मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गया, वादी के खिलाफ साहसिक और निराधार दावे किए। इस वीडियो के पीछे कपटी इरादा इस निराधार आरोप में निहित है कि वादी किसी तरह हिंसक और अपमानजनक ट्रोल गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा गया है।

उक्त वीडियो में ध्रुव राठी के अपमानजनक बयानों के परिणामस्वरूप, वादी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुकदमे में कहा गया है कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण वादी की व्यापक निंदा और उपहास हुआ है, जिससे उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अपूरणीय क्षति हुई है।

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